मध्यप्रदेश के कुख्यात हनी ट्रैप गिरोह में शामिल 31 वर्षीय आरोपी को एक स्थानीय अदालत ने बृहस्पतिवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उससे इंदौर नगर निगम (आईएमसी) के एक अधिकारी को आपत्तिजनक वीडियो क्लिप के बूते धमकाकर तीन करोड़ रुपये की मांग के मामले में पूछताछ की जायेगी।
जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि हनी ट्रैप मामले में गिरफ्तारी के बाद भोपाल की एक जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद अभिषेक ठाकुर उर्फ चिंटू (31) को प्रोडक्शन वॉरंट के आधार पर इंदौर की एक अदालत में पेश किया गया।
उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष ने ठाकुर की पुलिस हिरासत का अनुरोध करते हुए अदालत से कहा कि इंदौर में दर्ज आपराधिक मामले में आरोपी से पूछताछ की जानी है और उसकी निशानदेही पर संबंधित जगहों की तसदीक भी करायी जानी है। अनुरोध स्वीकार करते हुए अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
शेख ने बताया कि ठाकुर से भारतीय दंड विधान की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), धारा 384 (जबरन वसूली), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 506 (आपराधिक धमकी) और अन्य प्रावधानों के तहत शहर के पलासिया थाने में दर्ज मामले में पूछताछ की जायेगी।
आईएमसी के अधीक्षण इंजीनियर हरभजन सिंह (60) ने 17 सितम्बर 2019 को पलासिया पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि हनी ट्रैप गिरोह ने उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी देकर उनसे तीन करोड़ रुपये की मांग की है। ये क्लिप खुफिया तरीके से तैयार किये गये थे।
सिंह की शिकायत पर जांच के बाद पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का खुलासा कर पांच महिलाओं और उनके ड्राइवर को भोपाल और इंदौर से गिरफ्तार किया था।


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