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आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को तय की।

कोर्ट का जांच पर रोक लगाने से इनकार

सीबीआई ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 12 जून के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है और आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच पर रोक लगाने की मांग की है। सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पीठ से रोक हटाने का आग्रह किया। सीबीआई शिवकुमार के खिलाफ कथित तौर पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के मामले की जांच कर रही है। इससे पहले इनकम टैक्स उनके खिलाफ जांच कर चुका है।

जानिए क्या था पूरा मामला

2017 में, आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार पर छापा मारा, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की। बाद में सीबीआई ने ईडी जांच के निष्कर्षों के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी। 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दी गई और 3 अक्टूबर, 2020 को शिवकुमार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई द्वारा आरोप लगाया गया।

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