सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा संबंधित मामले असम ट्रांसफर किए, ऑनलाइन होगी आरोपियों की सुनवाई - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा संबंधित मामले असम ट्रांसफर किए, ऑनलाइन होगी आरोपियों की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा में सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई असम के गौहाटी में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा में सीबीआई द्वारा जांच किए जा रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई असम के गौहाटी में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि मणिपुर में घाटियों और पहाड़ियों में पीड़ित हुए हैं और हम इस पर नहीं जा सकते कि किसने अधिक पीड़ित किया, दोनों समुदायों में पीड़ित हैं।
गौहाटी उच्च न्यायालय  में होगी हिंसा के मामले की सुनवाई
पीठ ने कहा कि पीड़ित और गवाह गौहाटी की अदालत में भौतिक रूप से आने के बजाय मणिपुर में अपने घरों से इलेक्ट्रॉनिक रूप से गवाही दे सकेंगे। इसने मणिपुर में समग्र वातावरण और आपराधिक न्याय प्रशासन की निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मामलों की सुनवाई पर कई निर्देश पारित किए। निर्देश दिया कि गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसे मुकदमे के मामलों से निपटने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और सत्र न्यायाधीश के पद से ऊपर के एक या एक से अधिक अधिकारियों को नामित करें।
गवाहों के बयान को मणिपुर में स्थानीय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज करने की अनुमति
आरोपी की पेशी, रिमांड, न्यायिक हिरासत, हिरासत के विस्तार और अन्य कार्यवाही के लिए सभी आवेदनों को सुनवाई आयोजित करने के लिए नामित अदालतों में दूरी और सुरक्षा मुद्दों दोनों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मोड में आयोजित करने की अनुमति है। इसमें कहा गया कि मणिपुर में न्यायिक हिरासत की अनुमति दी जाएगी।आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गवाहों के बयान को मणिपुर में स्थानीय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दर्ज करने की अनुमति है। मणिपुर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इसके लिए एक या अधिक मजिस्ट्रेट नामित करेंगे, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया।
इस मामले को असम स्थानांतरित करने के पीछे कारण जानें
इसने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए आश्वासन को भी ध्यान में रखा कि मणिपुर में ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंस की अनुमति देने के लिए उचित इंटरनेट सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पीठ ने कहा, उपरोक्त निर्देश उन लोगों को नहीं रोकेंगे जो गौहाटी में शारीरिक रूप से उपस्थित होना चाहते हैं। कुकी समुदाय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने सीबीआई मामलों को असम में स्थानांतरित करने का विरोध किया और सुझाव दिया कि इसके बजाय इन मामलों को मिजोरम या मणिपुर की पहाड़ियों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

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