राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक सरलीकृत स्वीकृत योजना शुरू की जिसमें किसान अपने बकाया बिल की आधी राशि जमा करवाकर बिजली कनेक्शन फिर जुड़वा सकेगा। इसके तहत बाकी राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सके। ऊर्जा मंत्री डॉ. बी.डी कल्ला के अनुसार अगर किसी किसान का नियमित कनेक्शन, बिल नहीं चुकाने के कारण कटा है तो वह बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करा दें और उनका कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा। ऐसे किसानों को बाकी राशि समान मासिक किस्तों में मार्च 2020 तक जमा करवानी होगी।
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कल्ला ने बुधवार को बताया कि राज्य में लगभग 1.93 लाख नियमित कृषि उपभोक्ताओं पर 735 करोड़ रुपए बिजली बिल की राशि बकाया है। इस कारण किसानों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं। दूसरी और किसानों को फसल की बुवाई के लिए सिंचाई में बिजली की आवश्यकता है और वे एक साथ बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं । इसको देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि ऐसे कृषि उपभोक्ता जिनका बिजली कनेक्शन एक अप्रैल 2019 के बाद काट दिया गया था वे भी इस योजना का लाभ लेकर नियमानुसार कनेक्शन पुनः जुड़वा सकते हैं।


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