पायलट दल ने याचिका में बदलाव के लिए HC से मांगा समय, कल होगी अगली सुनवाई

Summary :

हरीश साल्वे ने कहा, सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है।

सचिन पायलट और उनका समर्थन करने वाले 18 विधायक राजस्थान स्पीकर द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे।.कोर्ट में पायलट दल ने अपनी याचिका में सुधार के लिए समय मांगा, वहीं स्पीकर के नोटिस को अवैधानिक करार देते हुए रद्द करने की मांग की। खंडपीठ द्वारा इस मामले में अगली सुनवाई कल की जाएगी। 
सचिन पायलट की ओर कोर्ट में पेश हुए हरीश साल्वे ने कहा कि असंतुष्ट विधायक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस की संवैधानिक वैधता को चुनौती देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सदन से बाहर हुई कार्यवाही के लिए विधानसभा अध्यक्ष नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। नोटिस की संवैधानिक वैधता नहीं है। 
इस नोटिस को तुरंत रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए। पायलट समर्थक विधायकों ने कोर्ट से अपनी दायर याचिका में संशोधन के लिए समय मांगा। इस मामले में अगली सुनवाई कल होनी है। कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों ने स्पीकर पी.पी. जोशी द्वारा जारी की गई अयोग्यता संबंधी नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। 
हाल ही में बर्खास्त किए गए पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और अन्य विधायकों को शुक्रवार तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया था। मंगलवार को नोटिस जारी किए गए। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पायलट और 18 अन्य विधायकों ने व्हिप की अवहेलना की थी और विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। इस बीच, बीजेपी ने व्हिप को असंवैधानिक और अवैध करार दिया है। 

Desk Team