Supertech के चेयरमैन, RK अरोरा को दिल्ली स्थित पटिआला कोर्ट के तरफ से तगड़ा झटका लगा है। सुपरटेक के चेयरमैन की ज़मानत याचिका को दिल्ली के अदालत ने ख़ारिज कर दी है। मनी लॉन्डरिंग के मामले में केस का सामना कर रहे RK अरोरा ने अदालत से नियमित ज़मानत की मांग की थी लेकिन अदालत से उनकी यह याचिका को रद्द कर दिया है।
Highlights:
- RK अरोड़ा के बिगड़ते हुए स्वास्थय को देखते हुए उन्हें आंतरिम ज़मानत दी गयी
- जेल में रहने के वजह से उनका 10 किलो वजन काम हो गया है
- 2024 में मनी लॉन्डरिंग से जुड़े केस में गिरफ्तार हुए थे RK अरोरा
- घर खरीदारों ने 164 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप
आपको बता दे की RK अरोड़ा के बिगड़ते हुए स्वास्थय को देखते हुए ट्रेल कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर 30 दिनों की आंतरिम ज़मानत दी है। 16 जनवरी 2024 को अदालत ने RK अरोरा को अपना इलाज करवाने के लिए आंतरिम जमानत देते हुए कई पाबंदिया भी लगाई थी। RK अरोड़ा ने अदालत के समक्ष गुहार लगते हुए कहा था की जेल में रहने के वजह से उनका 10 किलो वजन काम हो गया है और उन्हें तत्काल रूप से उपचार की ज़रुरत है। जिसके परिणामस्वरुप उन्हें 30 दिनों की आंतरिम जमानत दी गयी।
इसकी के साथ अदालत ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी की वह बिना कोर्ट के आदेश के दिल्ली से बहार न जाये और कोर्ट में अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करे। अदालत ने उन्हें चेताते हुए कहा की वह ऐसी किसी भी गतिविधि में न पड़े जिससे इस मामले की जांच या कानूनी प्रतिक्रिया प्रभावित हो। अदालत ने कहा की हर इंसान को अपने खर्च पे अपने पसंद के अस्पताल में इलाज करवाने का हक़ है। RK अरोरा को 2024 में मनी लॉन्डरिंग से जुड़े केस में गिरफ्तार किया गया था। डाल में अरोड़ा के वकील ने यह दलील की वह डिप्रेशन और आंत की समस्या के साथ साथ अन्य कई रोगों से ग्रसित है और इसीलिए उन्हें जमानत दी जाये। जिसके बाद अदालत ने उन्हें आंतरिम रहत दी थी। RK अरोड़ा पर घर खरीदारों ने 164 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
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