UP SIR Voter list : निर्वाचन आयोग ने आज यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। यह ड्राफ्ट लिस्ट पहले 31 दिसंबर को जारी की जानी थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक़, इसे आज आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। निर्वाचन आयोग के अनुसार, रिवीजन के बाद यूपी में वोटर लिस्ट से 2.89 करोड़ नाम कटेंगे. यूपी के मुख्य चुनाव आयोग अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 6 फरवरी 2026 तक तय की गई है। वहीं 6 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस अवधि के दौरान मिली सभी दावों और और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा.
Uttar Pradesh Voter List Update: देश के करीब सभी राज्यों में SIR की क्यों पड़ी जरूरत?
देश के करीब सभी राज्यों में SIR (Special Intensive Revision) की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि समय के साथ मतदाता सूची में कई गड़बड़ियाँ सामने आईं। बड़ी संख्या में फर्जी, डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम सूची में बने रहते हैं, जिससे चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। कई लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर चुके हैं, लेकिन नाम पुराने स्थान पर दर्ज रहते हैं। SIR के जरिए घर-घर सत्यापन, दस्तावेज़ जांच और डेटा अपडेट किया जाता है, ताकि सिर्फ पात्र नागरिकों को ही वोट का अधिकार मिले और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष व भरोसेमंद बनी रहे।
यूपी में किन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे?
1. मृत मतदाता – जिनका निधन हो चुका है लेकिन नाम सूची में दर्ज है।
2. डुप्लीकेट नाम – एक ही व्यक्ति का नाम एक से अधिक जगह दर्ज होना।
3. स्थायी रूप से स्थानांतरित लोग – जो दूसरे जिले/राज्य में बस चुके हैं और यहां वोट नहीं करते।
4. फर्जी या गलत दस्तावेज़ वाले मतदाता – जिनकी पहचान/पता सत्यापन में गलत पाया गया।
5. अयोग्य नागरिक – जो उम्र, नागरिकता या अन्य कानूनी कारणों से वोट देने के पात्र नहीं हैं।
नाम जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज होने चाहिए?
1. पहचान प्रमाण – आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड।
2. पते का प्रमाण– राशन कार्ड, बिजली/पानी का बिल, बैंक पासबुक या किरायानामा।
3. उम्र प्रमाण – जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट या पासपोर्ट।
4. फोटो– हाल की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
5. Form-6 – नया नाम जोड़ने के लिए चुनाव आयोग का निर्धारित आवेदन पत्र।
UP SIR Voter list: अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो क्या करें?
1. ऑनलाइन जांच करें – चुनाव आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर नाम खोजें।
2. Form-6 भरें – नया नाम जुड़वाने के लिए तुरंत आवेदन करें।
3. दस्तावेज़ अपलोड करें – पहचान, पता और उम्र से जुड़े जरूरी प्रमाण लगाएं।
4. BLO से संपर्क करें– अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर से मिलकर सत्यापन कराएं।
5. समयसीमा का ध्यान रखें – तय तारीख से पहले दावा/आपत्ति जरूर दर्ज करें।
UP Voter List Draft: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कैसे जांचेंगे अपना नाम? जानें तरीका
1. NVSP वेबसाइट खोलें – voters.eci.gov.in पर जाएं।
2. Search in Electoral Roll पर क्लिक करें।
3. डिटेल भरें – नाम, उम्र, जिला/विधानसभा क्षेत्र या EPIC नंबर डालें।
4. मोबाइल ऐप से जांच – Voter Helpline App डाउनलोड कर लॉगिन करें।
5. ऑफलाइन विकल्प – अपने क्षेत्र के BLO या चुनाव कार्यालय में सूची देखकर नाम जांचें।
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