उत्तर प्रदेश: गौतमबुद्ध नगर में लिफ्ट रजिस्ट्रेशन पर सख्ती, 15 मई से कार्रवाई

Summary :

गौतमबुद्ध नगर में लिफ्ट सुरक्षा पर प्रशासन का सख्त रुख

गौतमबुद्ध नगर में लिफ्ट रजिस्ट्रेशन पर सख्ती बढ़ाई गई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने निर्देश दिया है कि 15 मई से पंजीकरण न कराने वाली सोसायटियों पर कार्रवाई होगी। इसके साथ ही, ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना पर भी जोर दिया जा रहा है। सुरक्षा और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में लिफ्ट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन न करवाने वाली हाउसिंग सोसायटियों और संस्थानों पर अब कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने यह निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि लिफ्ट का पंजीकरण नहीं कराने वाली सोसायटियों पर 15 मई से कार्रवाई शुरू होगी। जिले में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और बहुमंजिला इमारतों में लिफ्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार ने की। डिप्टी रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी और ऋषभ अग्रवाल ने बताया कि जनपद की कई सोसायटियों में अब भी लिफ्ट बिना पंजीकरण के संचालित हो रही हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने के बावजूद चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था अब भी अधूरी है।

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इस विषय पर गंभीरता दिखाते हुए अपर जिलाधिकारी अतुल कुमार ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता और एनपीसीएल ग्रेटर नोएडा के महाप्रबंधक को निर्देशित किया कि वे जनपद की सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और फेडरेशन के पदाधिकारियों को सरकार की नीतियों से अवगत कराएं और ईवी चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान कर जल्द से जल्द सर्वे कराएं। मुख्य अभियंता ने बताया कि चार्जिंग पॉइंट के सर्वे के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं को निर्देशित कर दिया गया है। वहीं, एनपीसीएल को भी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। लिफ्ट सुरक्षा के मुद्दे पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 15 मई 2025 के बाद “जिन लिफ्टों का पंजीकरण नहीं हुआ है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी सोसायटी के पदाधिकारियों को निर्धारित समयसीमा में रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में सहायक निदेशक विद्युत सुरक्षा रमेश कुमार ने लिफ्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जानकारी साझा की। बैठक में जिले के संबंधित अधिकारी एवं सभी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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