राष्ट्रीय राजधानी स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में एक दिन पहले विद्यार्थियों के एक गुट और सुरक्षा गार्ड के बीच हुई झड़प के मामले में दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।विश्वविद्यालय ने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा दो सुरक्षा गार्ड की बेरहमी से पिटाई की गई है और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो यहां के शैक्षणिक माहौल को खराब करने के दोषी पाए जाएंगे।वहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों ने विश्वविद्यालय पर प्रदर्शन के दौरान हमला करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि वे फेलोशिप जारी करने की मांग कर रहे थे, जो एक साल से नहीं मिली है।
जानिए ! किन धाराओं में दर्ज की गई प्राथमिकी
पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) सी.मनोज ने कहा, ‘‘जेएनयू छात्र निशांत की शिकायत पर भारतीय दंड संहित की धारा- 323 और धारा-341 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।’’उन्होंने बताया कि ‘‘एक और प्राथमिकी जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी नवीन की तहरीर पर भारतीय दंड संहिता की धारा-186 (लोकसेवक के काम में बाधा उत्पन्न करना), धारा-323 (स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाना), 342 (अवैध तरीके से बंधक बनाना), 506 (आपराधिक धमकी) और धारा- 34 (समान मंशा) के तहत दर्ज की गई है।’’पुलिस ने बताया कि दोनों प्राथमिकी वसंत कुंज उत्तर पुलिस थाने में दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि एबीवीपी ने सोमवार को दावा किया था कि उसकी जेएनयू इकाई के अध्यक्ष रोहित कुमार सहित करीब 12 छात्र घटना में घायल हुए हैं।वहीं एक विस्तृत बयान जारी कर जेएनयू के रजिस्ट्रार रविकेश ने आरोप लगाया है कि छात्र परियोजना अनुभाग में दाखिल हो गए और कर्मचारियों को बाहर निकलने से रोक दिया।


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