भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) से जुड़े दिशानिर्देशों समेत कई नियमों के उल्लंघन को लेकर निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर भी 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
निर्देशों का पालन न करने पर लगाया हैं जुर्माना
रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए एक्सिस बैंक पर 93 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केंद्रीय बैंक के अनुसार एक्सिस बैंक ने ऋण से जुड़े कुछ प्रावधानों, केवाईसी दिशानिर्देश और ‘बचत खातों में न्यूनतम राशि नहीं रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाकर कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया।
आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक पर भी ‘वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी से जुड़े वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ पर निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है।


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