वाराणसी जिला जज के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर में सोमवार से शुरू हुए एएसआई के सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है, बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग की है। कोर्ट सर्वे को लेकर दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इस याचिका में 21 जुलाई को आए जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाए जाने की मांग की है।
मस्जिद कमेटी ने जिला जज के फैसले पर क्या कहा जानिए
मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर इस याचिका को आज ही सुनने की अपील भी की गई है। हाईकोर्ट में आज ही दोपहर याचिका पर सुनवाई होगी , मस्जिद कमेटी ने याचिका में अपनी सभी दलीलें पेश की, याचिका में कहा गया है कि जिला जज ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर लगाई अंतरिम रोक
वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे सोमवार, 24 जुलाई को होना था। जिसपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 26 जुलाई की शाम पांच बजे तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी गई है। इसके अलावा श्रृंगार गौरी स्थल मामले में मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण के समर्थन में सामने आईं। अपनी कैविएट में, राखी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आग्रह किया कि अगर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति वाराणसी अदालत के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती देने के लिए उसके पास आती है तो याचिकाकर्ता को सुने बिना अपना फैसला न दिया जाए।


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