उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियमों का पालन न करने वाले वाहनों के ई-चालान किये जाने के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के लिये ई-कोर्ट की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के निर्देश दिये है। सरकारी बयान में इसकी जानकारी गयी है।
बयान में कहा गया है कि तकनीक के विकास के साथ-साथ नियमों का अनुपालन न करने वाले वाहनों के ई-चालान किये जाने की व्यवस्था है और इनका निस्तारण वर्तमान समय में न्यायालयों के माध्यम से कराया जा रहा है।
बयान में कहा गया है कि न्यायालयों पर काम के दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ई-कोर्ट की स्थापना के लिये कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, अवनीश कुमार अवस्थी एवं न्याय विभाग के प्रमुख सचिव प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को न्याय विभाग में एक संयुक्त बैठक कर इस कार्य को गति देने के विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया।
सरकारी बयान के मुताबिक बैठक में जानकारी दी गयी कि विगत 7 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2020 तक किये गये ई-चालानों की कुल संख्या 1,13,33,367 है।


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