रेलवे भारतीयों के लिए सबसे बड़ा परिवहन साधन माना जाता है
इसलिए रेलवे की ओर से एक्ट 1989 के तहत शराब को लेकर कई नियम बनाए गए हैं
बात रही ट्रेन में शराब ले जाने की तो बता दें ये निर्भर करता है कि आप किस राज्य में शराब ले जा रहे हैं
दरअसल, भारत के कई राज्यों में शराबबंदी है
भारतीय संविधान के अनुसार सभी राज्यों को शराब के लिए अपने नियम बनाने की आजादी दी गई है
नागालैंड, बिहार, गुजरात और लक्षद्वीप जैसे राज्यों में शराब के सेवन से लेकर उससे जुड़ी सभी तरह की एक्टिविट पर रोक है
अगर आप इन राज्यों में शारब ले जाते हैं तो आप पर जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है
बात रही कि कितनी मात्रा में शराब ले जाए सकती है
ट्रेन में एक व्यक्ति 2 लीटर से ज्यादा शराब लेकर नहीं जा सकता है। साथ ही वह बोतल पूरी तरह से कवर पैक और सीलबंद होनी चाहिए



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