सोल, 6 जुलाई (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में पूर्व प्रथम महिला किम केओन ही से जुड़े रिश्वत मामले में तीन आरोपियों को दी गई सजा अब अंतिम हो गई है, कानूनी सूत्रों ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। अदालत के सस्पेंडेड जेल टर्म और जुर्माने के फैसले पर दोनों पक्षों ने अपील नहीं की, जिसके बाद यह निर्णय अंतिम रूप से लागू हो गया है।
यह फैसला 26 जून को सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया था और शुक्रवार को इसे औपचारिक रूप से अंतिम माना गया।
योनहाप न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में एक निर्माण कंपनी के अध्यक्ष को एक साल सस्पेंडेड जेल टर्म (अदालत दोषी व्यक्ति को कारावास की सजा तो सुनाती है, लेकिन उसे तुरंत जेल नहीं भेजा जाता) की सजा सुनाई गई है। उन पर आरोप था कि उन्होंने लगभग 1 करोड़ वॉन (करीब 64,750 अमेरिकी डॉलर) की ज्वेलरी किम को दी थी, बदले में अपने दामाद के लिए सरकारी नौकरी की मांग की थी।
एक अन्य व्यवसायी को 10 महीने का सस्पेंडेड जेल टर्म मिला, क्योंकि उन्होंने पूर्व प्रथम महिला को वाचेरॉन कॉन्स्टैंटिन घड़ी उपहार में दी थी और इसके बदले व्यापारिक लाभ लेने का आरोप था।
एक पादरी को 54 लाख वॉन की डियोर हैंडबैग देने के मामले में 8 लाख वॉन का जुर्माना लगाया गया।
उसी अदालत ने पूर्व प्रथम महिला किम केओन ही को भी लगभग 30 करोड़ वॉन के उपहार और रिश्वत लेने के आरोप में 7 साल की जेल सजा सुनाई थी।
सोल की एक अदालत ने 26 जून को पूर्व फर्स्ट लेडी किम केओन ही को नौकरी और बिजनेस में फायदा पहुंचाने के बदले महंगे तोहफे लेने के आरोप में सजा सुनाई थी। उन पर मध्यस्थता के लिए रिश्वत लेने के आरोप थे।
हालांकि, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ अपील कर दी है और फिलहाल अपीलीय अदालत में मामला चल रहा है।
–आईएएनएस
केआर/
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