पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज को चौधरी शक्कर मिल (सीएसएम) मामले में लाहौर की एक जवाबदेही अदालत ने बुधवार को रिहाई के आदेश जारी किए। एक रिपोर्ट में जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश अमजद नजीर चौधरी ने सैफल मालुक खोखर और फैसल अयूब की ओर से जमानती बांड पेश करने और उसकी जांच के बाद रिहाई के आदेश जारी किये।
लाहौर हाई कोर्ट ने सोमवार को सीएसएम मामले में मरियम नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की थी। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जिन्हें मंगलवार को सर्विस अस्पताल लाहौर से शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था, उन्हें बेटी मरियम की रिहाई तक अस्पताल से छुट्टी देने से इंकार कर दिया गया था।
पीएमएल-एन नेता को दो जमानती बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया गया था, जिनमें पहले की कीमत एक करोड़ रुपये और एक अतिरिक्त सात करोड़ रुपये की थी जिसकी रिहाई सुरक्षित करने के लिए मरियम को पासपोर्ट जमा कराने को कहा है। आदेश जारी होने के बाद न्यायिक कर्मचारी जेल के लिए रवाना हुए, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिहाई के आदेश सर्विस अस्पताल भेजे जाएंगे जहां वर्तमान में मरियम ठहरी हुई हैं।