केरल हाई कोर्ट ने माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका अस्वीकार की - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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केरल हाई कोर्ट ने माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका अस्वीकार की

केरल उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

केरल उच्च न्यायालय ने सत्तारूढ़ माकपा के दो छात्र कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। उन्हें कथित तौर पर माओवादियों के समर्थन में पर्चे बांटने के कारण गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने पुलिस की ओर से दिए सबूतों को स्वीकार कर लिया जो यह साबित करते थे कि गिरफ्तार किए गए छात्रों के माओवादियों से संपर्क है। उनके आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। 
न्यायमूर्ति ए हरिप्रसाद और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने टी फजल (24) और ए. सुहैब (20) की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी। इससे पहले कोझिकोड की एक अदालत ने भी उनकी जमानत याचिकाएं अस्वीकार कर दी थी। फजल ने जमानत याचिका में कहा था कि प्रतिबंधित संगठन का साहित्य रखना या ऐसी क्रांतिकारी राजनीतिक विचारधारा रखना जो सरकार के अनुरुप नहीं है, उससे यह आशय नहीं निकाला जा सकता है कि यह अपराध है। 
उसने कई फैसलों के हवाले से कहा कि ‘इंकलाब जिंदाबाद और माओवाद जिंदाबाद’ जैसे नारे लगाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रकारिता के छात्र फजल और कानून के छात्र सुहैब माकपा की ब्रांच कमेटी के सदस्य हैं। उन्हें कोझिकोड से दो नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। 

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