अजीत जोगी की जाति मामले में फैसला हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। आज जोगी के जाति मामले में सुनवाई पूरी हो गयी, लेकिन फैसले को चीफ जस्टिस राधाकृष्णन और जस्टिस शरद गुप्ता की डबल बेंच ने अपने पास सुरक्षित रख लिया। इससे पहले आज विरोधियों की दलील पर अजीत जोगी के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि अजीत जोगी ने हाई पावर कमेटी के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थीज्लंबी चली सुनवाई के बाद अब सुनवाई खत्म हो चुकी है और हाईकोर्ट ने अब अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इस मामले में अब हाईकोर्ट अपना फैसला बाद में सुनायेगा। ज्ञात हो कि हाईपावर कमेटी ने अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना था, जिसके बाद बिलासपुर कलेक्टरेट से अजीत जोगी का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया था। अजीत जोगी को कमेटी ने ईसाई माना है। जिसके बाद अजीत जोगी ने कमेटी की फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।