देश के चर्चित चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत को लेकर सीबीआई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है। बताते चलें कि लालू यादव ने अपनी रिहाई के लिए 10 लाख रूपए सीबीआई कोर्ट में जमा कर दिए हैं, लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट से बुधवार को बेल बॉन्ड निचली अदालत में भेजा गया था और बॉन्ड को भर दिया गया है। अब लालू प्रसाद यादव को कभी भी जेल से जमानत पर रिहा किया जा सकता है।
तेजप्रताप ने की है पार्टी से इस्तीफा देने की घोषण
बता दें कि यह खबर ऐसे समय आई है जब राष्ट्रिय जनता दल (राजद) में सबकुछ तक नहीं है, लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर पार्टी के एक नेता से मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, सूत्रों का कहना है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के आने वाले 2-3 दिनों में पटना पहुंचने की संभावना है। बिहार चारा घोटाले के पांचवें और अंतिम मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पुलिस हिरासत में रहे लालू प्रसाद यादव को अब जमानत मिल गई है और उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।
लालू प्रसाद यादव जल्द हो जाएंगे जेल से रिहा
उम्मीद की जा रही है कि वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और फिर शनिवार 30 अप्रैल तक पटना आ जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, स्वास्थ्य की बिगड़ती स्थिति से जूझ रहे लालू यादव अगर उनकी तबीयत ठीक रही तो अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करेंगे। हालही में लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपनी मां के आवास पर पटना पहुंचे हैं और वहीं रह रहे हैं। बता दें कि युवा राजद की नगर इकाई के प्रमुख रामराज यादव ने तेजप्रताप पर आरोप लगाया था कि तेज प्रताप ने शुक्रवार को उनकी मां राबड़ी देवी के घर के अंदर अपने वफादार समर्थकों की मदद से उन्हें निर्वस्त्र किया, पीटा और गाली दी।
रामराज ने की तेजप्रताप यादव के इस्तीफे की मांग
रामराज ने आरोप लगाया, “उन्होंने न केवल मेरे खिलाफ, बल्कि तेजस्वी यादव और यहां तक कि लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया।” रामराज ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के सामने भी यह मुद्दा उठाया और तेज प्रताप के इस्तीफे की मांग की। उसके कुछ समय बाद, तेज प्रताप ने ट्विटर पर आरोप लगाया कि उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है और इस तरह उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है।
चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को मिली जमानत
झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़े घटनाक्रम में डोरंडा कोषागार मामले में पार्टी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। 21 फरवरी को इस मामले में उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले 15 फरवरी को लालू यादव को 75 अन्य लोगों के साथ रांची की एक विशेष सीबीआई अदालत ने पांचवें और अंतिम चारा घोटाला मामले में दोषी ठहराया था। हालांकि जेल की अवधि से राहत देते हुए लालू यादव को एक लाख रुपये का मुचलका और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाकर जेल से रिहा करने की बात कही गयी थी।