Bihar: पटना हाई कोर्ट ने कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मामले में OMR शीट की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश एवं अन्य तीन याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया।
BPSC को दिया आदेश
पटना हाईकोर्ट ने BPSC को कक्षा 6 से 8 तक के लिए शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में OMR शीट की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि कक्षा नौवीं से दसवीं तक के अभ्यर्थियों की OMR शीट की दोबारा जांच की गई लेकिन कक्षा छह से आठ तक के आवेदकों को इससे वंचित कर दिया गया।
आवेदकों को इससे वंचित कर दिया गया
एकल पीठ ने यह पाया कि अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि कक्षा नौवीं से दसवीं तक के अभ्यर्थियों की OMR शीट की दोबारा जांच की गई, लेकिन कक्षा छह से आठ तक के आवेदकों को इससे वंचित कर दिया गया। कोर्ट ने BPSC को आवेदकों का OMR शीट, जिन्होंने कक्षा छह से आठवीं तक के लिए शिक्षकों के पद पर विज्ञापन संख्या 27/2023 के लिए आवेदन किए हैं, दो सप्ताह के भीतर दोबारा जांच करने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता कोर्ट को बताया, कि BPSC ने अंतिम समय में ओएमआर शीट के उत्तर पुस्तिका का क्रम बदल दिया गया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन किया गया। परिणामस्वरूप इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। उनका कहना था कि प्रवेश-पत्र में दिए गए विवरण के अनुसार मूल्यांकन किया गया होता तो आवेदक शिक्षक पद पर नियुक्ति होने के लिए योग्य हो जाते।
बीपीएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि परीक्षा के पूर्व शिक्षक पद के अभ्यर्थियों को विषय बदलाव करने का पूरा मौका दिया गया था, लेकिन आवेदकों ने समय रहते विषय बदलाव नहीं किया।


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