मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों के आवंटन के तरीकों पर जल्दी ही निर्णय ले सकती है। एक आधिकारिक सूत्र ने यह जानकारी दी। उसने कहा, सीसीईए जल्दी ही वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों के आवंटन के तरीके पर निर्णय ले सकती है। इससे पहले निविदा के जरिये कोयला खदानों के आवंटन में सुधार के बारे में चर्चा परिपत्र को टिप्पणी के लिए सार्वजनिक रखा गया था।
कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने इससे पहले कहा था कि कोयले की बिक्री के लिए खदानों की नीलामी एवं आवंटन के लिए कोयला खदान अधिनियम 2015 में प्रावधान किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में वाणिज्यिक खदानों को इस्तेमाल की सीमा तय किये बिना आवंटन किया जाता है तथा निजी कंपनियों को रूर्जा, सीमेंट और इस्पात क्षेत्रों के विक्रेताओं को कोयला बेचने की मंजूरी दी जाती है।


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