कोर्ट ने बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब

Summary :

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने चड्ढा की याचिका पर बिधूड़ी और बीजेपी को नोटिस जारी कर दो सितम्बर से पहले जवाब दायर करने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के निवार्चन को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया। लोकसभा चुनाव 2019 में दक्षिण दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राघव चड्ढा ने यह याचिका दायर की है। 
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने चड्ढा की याचिका पर बिधूड़ी और बीजेपी को नोटिस जारी कर दो सितम्बर से पहले जवाब दायर करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई दो सितम्बर को ही होगी। कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र के चुनाव से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। 
चड्ढा ने चुनाव याचिका में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी नेता ने उम्मीदवार के तौर पर नामंकन पत्र दायर करते हुए अपने हलफनामे में पूरी जानकारी नहीं दी थी। आप नेता ने बिधूड़ी को 3.6 लाख मतों से विजेता घोषित करने के फैसले को रद्द करने और अंक तालिका में दूसरे नम्बर पर रहने के आधार पर उन्हें विजेता घोषित करने का अनुरोध किया है। 

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