Turkaman Gate Case: तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में तीस हजारी कोर्ट ने 12 आरोपियों को जमानत दे दी है। जमानत पाने वाले आरोपियों में मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद उबैदुल्ला गाजी उर्फ उबैद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अदनान, समीर हुसैन, मोहम्मद नावेद, मोहम्मद अतहर, मोहम्मद अरीब, आमिर हमजा, मोहम्मद आदिल और अदनान शामिल हैं। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को 50,000 रुपए के निजी मुचलके जमा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने जमानत की शर्तें भी तय की हैं।

इन शर्तों पर आरोपियों को मिली जमानत
इसके अनुसार, आरोपी सुनवाई की सभी तारीखों पर ट्रायल कोर्ट के सामने उपस्थित होंगे और जब भी उन्हें बुलाया जाएगा, जांच में पूरी सहयोग करेंगे। आरोपी किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी बिना कोर्ट की अनुमति देश छोड़ नहीं सकते। यदि आरोपी के पते में कोई बदलाव होता है, तो उन्हें तुरंत स्थानीय पुलिस और कोर्ट को सूचित करना होगा।
Turkaman Gate Case: जांच में सहयोग का आदेश: कोर्ट
इसके अलावा, सभी आरोपियों को अपने मोबाइल नंबर पुलिस को उपलब्ध कराने होंगे और अपना मोबाइल हमेशा चालू रखना होगा, साथ ही मोबाइल की लोकेशन सर्विस भी सक्रिय रखनी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि पुलिस और अदालत उनके संपर्क में रह सकें और किसी तरह की गड़बड़ी न हो। तीस हजारी कोर्ट का यह आदेश इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए लिया गया है।
Turkaman Gate Case: कोर्ट में आरोपियों की मौजूदगी अनिवार्य
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत का उद्देश्य केवल आरोपियों को सहयोग के साथ प्रक्रिया में शामिल करना है, न कि उनके खिलाफ किसी तरह का पक्षपात करना। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि जांच पूरी निष्पक्षता और कानून के अनुसार पूरी हो। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुसार, यह कदम जांच में सहयोग और गवाहों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए अहम है।

अदालत ने सभी आरोपियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे सभी कानूनी और प्रशासनिक नियमों का पालन करें और किसी भी तरह से न्याय प्रक्रिया को प्रभावित न करें। इस मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर ट्रायल कोर्ट में होगी, जिसमें आरोपियों की मौजूदगी अनिवार्य रहेगी।


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