MCD की 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों के लिए 2 अगस्त को मतदान, 4 अगस्त से होगी मतगणना

Summary :

Delhi Municipal Corporation : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 जोनों में गठित की जाने वाली 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों (टीवीसी) के गठन के लिए 2 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम-2014 तथा दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स नियम-2017 के तहत होने वाले इस चुनाव की मतगणना 4 अगस्त को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। एमसीडी ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा। एमसीडी…

Delhi Municipal Corporation : दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 जोनों में गठित की जाने वाली 23 टाउन वेंडिंग कमेटियों (टीवीसी) के गठन के लिए 2 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) अधिनियम-2014 तथा दिल्ली स्ट्रीट वेंडर्स नियम-2017 के तहत होने वाले इस चुनाव की मतगणना 4 अगस्त को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। एमसीडी ने मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा।

एमसीडी ने निर्वाचित वेंडर सदस्यों की 12 सीटों के लिए आरक्षण रोस्टर भी तय कर दिया है। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय, दिव्यांग (अनारक्षित), सामान्य महिला तथा सामान्य/अनारक्षित वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। मतदान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग रंग के मतपत्र निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए हरा, एससी महिला के लिए हल्का बैंगनी, ओबीसी के लिए पीला, ओबीसी महिला के लिए नारंगी, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के लिए नीला, दिव्यांग (अनारक्षित) के लिए हल्का ऑलिव, सामान्य महिला के लिए सफेद तथा सामान्य/अनारक्षित वर्ग के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा।

एमसीडी ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान प्रत्येक मतदाता को निगम द्वारा जारी फोटोयुक्त तहबाजारी लाइसेंस अथवा सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (सीओवी) की मूल प्रति साथ लानी होगी। जिन मतदाताओं के पास फोटोयुक्त सीओवी या तहबाजारी लाइसेंस उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनका सीओवी अथवा सत्यापित यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) मतदाता सूची में दर्ज है, वे आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड अथवा फोटोयुक्त पेंशन पहचान पत्र में से किसी एक मूल दस्तावेज के आधार पर मतदान कर सकेंगे।

एमसीडी ने सभी जोनल उपायुक्तों और रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान एवं मतगणना की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं।

Sumant Chaudhary