राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट हो गयी है। सरकार ने वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं कराने वालों को चालान भेजने की कवायद शुरू कर दी है। ऐसे गाड़ी मालिक जिनके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, उनको सरकार 10 हजार रुपए का ई-चालान या 10 हजार का जुर्माना या दोनों भेजेगी।
दिल्ली सरकार ने ऐसे लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है, जिनके पास वाहनों का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। नोटिस में वाहन मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने या जुर्माना भरने के लिए कहा गया है। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा समय में दिल्ली में 13 लाख दोपहिया और तीन लाख कारों सहित कुल 17 लाख से अधिक वाहन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चल रहे हैं।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने लगभग 14 लाख वाहन मालिकों को वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए एसएमएस भेजकर कहा है कि यदि वे इसे समय पर नहीं प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। दो-तीन महीनों के भीतर प्रदूषण का मौसम आ रहा है और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करें। वैध पीयूसी प्राप्त करने के लिए लोगों को चेतावनी देना उस दिशा में उठाया गया एक कदम है।’’
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अधिकारी ने कहा कि उन वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रावधान है जो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं। अधिकारी ने कहा, ‘‘उदाहरण के लिए सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल ने परिवहन विभाग को लिखा है कि उनका बेटा विदेश में है और उनका वाहन उनके गैरेज में खड़ा है। तो निश्चित रूप से जो वाहन सड़कों पर नहीं चल रहे हैं, उन्हें पीयूसी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बिना वैध पीयूसी के सड़कों पर चलते पाए जाने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।’’
अधिकारियों के मुताबिक वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाने पर वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का सामना करना पड़ सकता है।