Shimla: कांग्रेस नेता व वकील अभिषेक मनु सिंघवी हिमाचल उच्च न्यायलय में राज्य सभा चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी है। ‘ड्रा ऑफ़ लॉट्स’ के नियम को ठहराया अमान्य।
- कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया है।
- हिमाचल उच्च न्यायलय में दायर याचिका पर हुई सुनवाई।
- ‘ड्रा ऑफ़ लॉट्स’ के नियम को कोर्ट में दी थी चुनौती
कांग्रेस नेता व सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेेक मनुु सिंंघवी ने हिमाचल उच्च न्यायालय में राज्य सभा चुनाव प्रक्रिया को चुनौती दी है।शनिवार को वे शिमला में उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के बाद पत्रकारों से बात अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ‘ड्रा ऑफ़ लॉट्स’ के जिस नियम के तहत वे चुनाव हारे हैं, वह गलत है, उसी को उन्होंने चुनौती दी है।
वोट टाई होने पर पर्ची से चुनाव कराना गलत- सिंघवी
सिंघवी ने कहा कि टाई होने के बाद पर्ची से किसी एक के पक्ष में परिणाम घोषित करना गलत है। उन्होंने कहा कि टाई की व्याख्या या धारण ही अवैध है, अत: इसके आधार पर जो परिणाम घोषित होगा, वह भी अवैध होगा। उन्होंने कहा कि कानूून में ऐसा कोई नियम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की याचिका दायर करने के लिए याचक को खुद न्यायालय मेें आना पड़ता है, इसलिए वह याचिका दायर करने के लिए आए हैं।
इसी नियम के तहत हारा था राज्यसभा चुनाव
गौरतलब है कि फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इस चुनाव में भाजपा-कांग्रेस के प्रत्याशी को 34-34 मत मिले थे। इसके बाद पर्ची से भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजेता घोषित किया गया था।
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