मानहानि के मामले में राहुल को 12 जुलाई को गुजरात की अदालत मे पेश होने को कहा गया - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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मानहानि के मामले में राहुल को 12 जुलाई को गुजरात की अदालत मे पेश होने को कहा गया

अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके खिलाफ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और इसके अध्यक्ष अजय पटेल द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में अपने समक्ष पेश होने को कहा है।

अहमदाबाद : अहमदाबाद की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके खिलाफ अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक और इसके अध्यक्ष अजय पटेल द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि के मुकदमे के सिलसिले में अपने समक्ष पेश होने को कहा है। 
शिकायती पक्ष ने पिछले साल मामला दर्ज कराया था। खबरों के अनुसार गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया था कि बैंक 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी की घोषणा के पांच दिन के अंदर 745.59 करोड़ रुपये के बंद हो चुके नोटों को बदलने के घोटाले में शामिल है। 
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एस के गढ़वी की अदालत ने राहुल गांधी को नौ अप्रैल को अदालत में 27 मई को पेश होने के लिए कहा था। 
हालांकि, गांधी के वकील ने सोमवार को उनके मुवक्किल के पेश होने के लिए इस आधार पर और समय मांगा कि शिकायतियों और गवाहों के बयानों से संबंधित दस्तावेजों का अभी अंग्रेजी और गुजराती में अनुवाद नहीं हुआ है। 
गांधी के वकील ने अदालत में यह भी कहा कि उनके मुवक्किल 27 मई को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए नयी दिल्ली स्थित शांतिवन जाएंगे। अदालत ने तब गांधी के पेश होने के लिए 12 जुलाई की तारीख तय की। अदालत ने सुरजेवाला से भी उसी तारीख को पेश होने को कहा। 
अदालत ने दोनों नेताओं के खिलाफ प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिलने के बाद नौ अप्रैल को उन्हें सम्मन भेजे थे। शिकायती पक्ष का कहना था कि दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाये। 

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