रांची जिले के अपर न्यायायुक्त की अदालत ने युवती की गला रेतकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। घटना 2019 की है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में दोषी युवक ने युवती से किसी बात को लेकर हुए झगड़े के बाद चाकू से उसका गला रेत डाला था।
- युवक-युवती दोनों प्यार में
- अदालत ने हत्या का दोषी माना
- अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज
युवती ने अस्पताल में दम तोडा
गंभीर रूप से जख्मी हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। बाद में पता चला कि युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। ओरमांझी थाने की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। तफ्तीश और उससे हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने चार्जशीट फाइल की।
अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज
अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जबकि बचाव पक्ष से तीन लोगों ने गवाही दी। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर युवक को नृशंस हत्या का दोषी माना। उम्रकैद के साथ-साथ अदालत ने उस पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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