शव का वीडियो बनाकर उड़ाया मजाक, MBBS छात्रा सेजल के खिलाफ FIR, जानें कितनी हो सकती है सजा?

MBBS student Sejal Pawar FIR

कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। “₹370 की बिरयानी” वाली टिप्पणी के बाद, अब शो के एक और वीडियो ने बहस छेड़ दी है। इस वीडियो में, मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) अस्पताल की MBBS की फाइनल ईयर की स्टूडेंट डॉ. सेजल पवार को कथित तौर पर पुरुषों के शवों के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में टिप्पणी करते हुए देखा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में गुस्सा फैल गया, जिसके चलते महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने सेजल पवार और कॉमेडियन प्रणीत मोरे, दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की।

MBBS student Sejal Pawar FIR: शवों की गरिमा को लेकर विवाद

(credit-sm)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शिकायत मेडिकल शिक्षा और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शवों के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़ी है। मेडिकल फील्ड में, सीखने और रिसर्च के लिए शवों को बहुत ज़रूरी माना जाता है; इसलिए, मेडिकल संस्थान हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि इंसानी शवों के प्रति सम्मान और गरिमा बनी रहे। इसे देखते हुए, इस मामले को बहुत संवेदनशील माना जा रहा है और जांच एजेंसियां ​​इसकी जांच कर रही हैं।

KEM Hospital student controversy: दोषी पाए जाने पर संभावित सज़ा

यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। अगर जांच और कोर्ट में आरोप साबित हो जाते हैं, तो मृतक की गरिमा का अपमान करने के अपराध के लिए एक से तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं, सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक कंटेंट फैलाने के मामले में, IT एक्ट की धारा 67 के तहत पहली बार दोषी पाए जाने पर तीन साल तक की जेल और ₹5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दोबारा ऐसा अपराध करने पर सज़ा बढ़ सकती है, जिसमें पांच साल तक की जेल और ₹10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

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