नयी दिल्ली : केन्द्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने मंगलवार को कहा कि नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के सभी प्रावधान पूरी तरह लागू होंगे। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रशासन के तहत जम्मू-कश्मीर में दिए गए आरटीआई आवेदन जल्द ही केन्द्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे।
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मंत्री ने कहा, ‘‘इस संबंध में जल्दी ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी और अन्य केन्द्र शासित प्रदेशों में भी ऐसा ही होगा।’’ जम्मू-कश्मीर में आरटीआई कानून लागू करने में जटिलता के संबंध में मीडिया में आयी कुछ खबरों को खारिज करते हुए सिंह ने कहा कि आरटीआई कानून के सभी प्रावधान इस नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश में लागू होंगे।


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