झारखंड हाईकोर्ट ने अमित शाह के बारे में कथित रूप से विवादित टिप्पणी करने के मामले में पेशी के लिए राहुल गांधी को स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से जारी नोटिस पर लगी रोक शुक्रवार को बढ़ा दी।
आपको बता दे कि गांधी ने रांची में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।
झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि इस संबंध में अदालत के अगले आदेश तक गांधी के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।
हाईकोर्ट ने तीन फरवरी को रांची में मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी के नोटिस पर रोक लगा दी थी
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को भाजपा नेता नवीन झा द्वारा दायर मामले में रांची के मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था।
आपको बता दे कि झा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चाईबासा में एक रैली में अमित शाह को बदनाम के मकसद से उनपर विवादित टिप्पणी की थी।
झा ने पिछले साल 24 अप्रैल को रांची के सब डिविजनल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद झा ने रांची के न्यायिक आयुक्त की अदालत के समक्ष संशोधित याचिका दायर की। याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने मामले को वापस उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट के पास भेज दिया था।