लॉकडाउन 4.0 : महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जरूरी सामानों की दुकानें 21 मई से खुलेंगी, निगम आयुक्त ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

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अधिकारी ने बताया कि औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस के अबतक 1,073 मामले आए हैं और शहर 17 मई से पूर्ण लॉकडाउन में है। पांडे ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो 21 मई से लागू होंगे।

महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका  है। इस बीच, औरंगाबाद में लॉकडाउन के चौथे चरण में जरूरी सामान की सभी दुकानें 21 मई से खुली रहेंगी। निगम आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि शहर की सीमा में जरूरी सामान की सभी दुकानों को 21 मई से खुले की अनुमति होगी।
अधिकारी ने बताया कि औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस के अबतक 1,073 मामले आए हैं और शहर 17 मई से पूर्ण लॉकडाउन में है। पांडे ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो 21 मई से लागू होंगे। आदेश के मुताबिक, जरूरी सामान, सब्जी और फल के रेहड़ी वाले रोजाना सुबह सात से दोपहर एक बजे तक शहर में सामान बेच सकते हैं। आदेश में पांडे ने लोगों से सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाने की अपील भी की है।
बता दें, राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,058 तक पहुंच गई है  और 1,249 लोग की इस वायरस की वजह से जान चली गई है। वहीं, 8,437 लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। वहीं, देशभर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो चुकी है, देशभर में संक्रमितों की संख्या 1,01,139 तक पहुंच गई है और 3,163 लोग की जान जा चुकी है। वहीं, 39,174 लोग इस वायरस से ठीक हो  चुके हैं।  

Desk Team