राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम द्वारा बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए लागू एमनेस्टी योजना का लाभ घरेलू एवं कृषि श्रेणी के उपभोक्ता और केंद्र एवं राज्य सरकार के विभागों के किसी भी श्रेणी तथा काटे गए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं को मिलेगा।
जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर जी गुप्ता ने बताया योजना आगामी 31 मार्च तक लागू रहेगी। उन्होंने बताया कि कटे कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन कटने की निर्धारित तिथि की बाध्यता भी लागू नहीं की गई है। इससे पूर्व यह योजना 31 मार्च, 2017 से पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शन के उपभोक्ताओं के लिए ही लागू की गई थी।
उन्होंने बताया कि ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ही ब्याज एवं पेनल्टी में छूट देय होगी। इस योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होंने गत तीन वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। बिजली चोरी से सम्बन्धित बकाया राशि पर इस योजना के तहत छूट देय नहीं होगी।
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