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पहलू खान लिंचिंग मामले में दोषी नाबालिगों की सजा को लेकर फैसला स्थगित

राजस्थान में अलवर के किशोर न्याय बोर्ड ने 2017 में भीड़ द्वारा पहलू खान की पीट-पीट कर की गई हत्या के मामले में दोषी दो नाबालिगों की सजा संबंधी फैसले को शनिवार को स्थगित कर दिया।

राजस्थान में अलवर के किशोर न्याय बोर्ड ने 2017 में भीड़ द्वारा पहलू खान की पीट-पीट कर की गई हत्या के मामले में दोषी दो नाबालिगों की सजा संबंधी फैसले को शनिवार को स्थगित कर दिया। 
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘बोर्ड ने आज (शनिवार को) फैसला स्थगित कर दिया।’’ 
अदालत द्वारा तय अगली तारीख पर फैसला सुनाए जाने की संभावना है।
 
किशोर न्याय बोर्ड ने इस मामले में दो नाबालिगों को गुरुवार को दोषी करार दिया था। इस मामले में यह पहली दोष सिद्धि है। 
पिछले साल अगस्त में अलवर की निचली अदालत ने मामले में छह आरोपियों को बरी कर दिया था। 
निचली अदालत ने आरोपियों विपिन यादव, रवींद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अक्टूबर में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। 
उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2017 को पहलू खान, उसके दो बेटे और कुछ अन्य लोग जयपुर से कुछ गायों को ला रहे थे, तब अलवर के बेहरोर में कथित गोरक्षकों ने उन्हें रोका और उनकी पिटाई की। घायल खान की तीन अप्रैल 2017 को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 

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