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मोहम्मद जुबैर को लगा बड़ा झटका, जमानत याचिका खारिज, हिरासत में भेजा गया

एक निजी समाचार चैनल के सहायक प्रबंधक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया हैं।

एक निजी समाचार चैनल के सहायक प्रबंधक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, दिल्ली पुलिस की IFSO यूनिट ने दलील दी थी कि कई देशों से फंडिंग को लेकर सबूत मिले है जिसको वेरिफाई करना हैं।
दिल्ली पुलिस ने जुबैर की जमानत का किया विरोध 
दिल्ली पुलिस ने जुबैर की जमानत का विरोध किया था, पटियाला हाऊस कोर्ट ने जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही जांच के दौरान जमानत देने का कोई आधार नहीं है.
आपको बता दे कि जुबैर को हिंसा भड़काने के आरोपी मोहम्मद जुबैर पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की न्यायिक हिरासत मांगी थी।  दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को अवगत कराया कि जुबैर द्वारा अपने लैपटॉप व मोबाइल से सभी डेटा डिलीट कर दिया हैं। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा हैं कि जुबैर के पास विदेशों से भारी मात्रा  में धन आया हैं।    
धार्मिक भावनांए आहत करने का आरोप 
मोहम्मद जुबैर कट्टरपंथी विचार से ओतप्रोत माना जाता हैं, सूत्रो द्वारा मिली जानकारी के आधार पर बताया जा रहा हैं कि मोहम्मद जुबैर के हर ट्वीट में कट्टरता झलकती थी। ताकि किसी खास एजेंडे को सफल बनाया जा सके।विवादस्पद ट्वीट के मामले में दिल्ली पुलिस मोहम्मद जुबैर के बेंगलुरू स्थित आवास पहुंची थी। जंहा से उसे गिरफ्तार किया गया हैं।   
जुबैर के खिलाफ एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने तीन नई धारांए जोड़ी 
एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने तीन नई धाराएं–201 (सबूत नष्ट करने के लिए–प्रारूपित फोन और हटाए गए ट्वीट), 120- (बी) (आपराधिक साजिश के लिए) और एफसीआरए के 35 मामले जोड़े हैं.   
 

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