सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह की नौ संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया 

Summary :

NULL

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली समूह की सात संपत्तियों को सील करने का निर्देश दिया जहां समूह की 46 कंपनियों से संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं। न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने समूह की बिहार के बक्सर एवं राजगीर में भी दो संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के चेयरमैन समेत 3 डायरेक्टरों को पुलिस हिरासत में भेजा

पीठ ने कहा कि इन संपत्तियों को सील करने के बाद इनकी चाभियां शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार को सौंप दी जाए। न्यायालय ने कल समूह के तीन निदेशकों को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उनको समूह की 46 कंपनियों के सभी दस्तावेजों को फॉरेंसिक ऑडिटर को सौंपने का निर्देश दिया गया था।

Desk Team