उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे मंत्री व उनके ४० कार्यकर्ताओं केखिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया हैं। मंत्री ने बिना पुलिस की इजाजत के एक मैदान में प्रचार रैली की है। जिसमें कोविड प्रोटोकोल की धज्जिया उड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ बुधवार को एक मामला दर्ज किया गया। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत रामलीला टीला इलाके के एक मैदान में मंगलवार को बिना इजाजत रैली करने का आरोप है।
कोतवाली थाने के प्रभारी आनंद देव मिश्रा ने कहा कि मंत्री और 40 अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171, 269, 270 और 188 के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।
मिश्रा ने कहा कि इन सभी के खिलाफ रैली के एक वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक रैली आयोजित करने पर रोक लगा रखी है।
गत दिनों पूर्व किया गया सपा नेता पर मामला दर्ज किया गया था
पूर्व काग्रेंस नेता इमरान मसूद पर सहारनपुर पुलिस पर बिना इजाजत ही अपना प्रचार किया था। जो सोशल मीडीया पर वायरल हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर स्वत: सज्ञान लेते हुए एफआइआर की हैं। लेकिन एफआईआर होने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चेताया हैं। लेकिन कार्रवाई करने में गुरेज किया हैं।