UP में बढ़ते कोरोना को लेकर सरकार सख्त, रायबरेली में लगा नाईट कर्फ्यू, जानिए क्या है नियम

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उत्तर प्रदेश में रायबरेली में नाईट कर्फ्यू लागू हो गया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने नाईट कर्फ्यू के आदेश दिए है। कोरोना कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा।

देश में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है। संक्रमण को 

रोकने के लिए देश के कई राज्यों में नाईट कर्फ्यू जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में रायबरेली में नाईट कर्फ्यू लागू हो गया है। जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने नाईट कर्फ्यू के आदेश दिए है। कोरोना कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लगाया जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए है कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 कोविड-19 के संक्रमण के मामले या जहाँ 500 से अधिक संक्रमण के एक्टिव मामले है वहाँ रात्रि कर्फ्यू लगाया जाए। यह कर्फ्यू आगामी 21 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा लेकिन आगामी 30 अप्रैल तक सरकारी या गैर सरकारी सभी शिक्षण संस्थाओं की कक्षा।12 तक बंद रहेगी। 
नाईट कर्फ्यू में आवश्यक वस्तुओं की सेवा, दवा पेट्रोल पंप वगैरह, रात्रि में बसों रेल एयरपोर्ट के यात्रियों को बाधित नही किया जाएगा। उनके टिकट पास के भांति मान्य होंगे। इसी तरह रात्रि कालीन शिफ्टों के सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओ के निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को आवागमन में छूट रहेगी इनका परिचय पत्र पास की तरह मान्य होगा। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा है कि अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वालो पर सख्ती बरती जाएगी।

Desk Team