UP : जमानत के बावजूद जेल से बाहर नहीं आएगा ‘गालीबाजी’ नेता श्रीकांत त्यागी

Summary :

श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने बताया कि श्रीकांत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 354, 420 और गाली-गलौज के मामले में जमानत मिल गई है।

नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में एक महिला के साथ बदसलूकी के संबंध में गिरफ्तार नेता श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) को तीन मामलों में जमानत मिल गयी है। शुक्रवार को आए इस फैसले के बावजूद गालीबाज नेता जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। 
त्यागी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभी जमानत नहीं मिली है, इसलिए वह अभी जेल से बाहर नही आएगा। श्रीकांत त्यागी के वकील सुशील भाटी ने बताया कि श्रीकांत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 354, 420 और गाली-गलौज के मामले में जमानत मिल गई है। 

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श्रीकांत त्यागी के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें से तीन में उसे जमानत मिल गई है। गौरतलब है कि, नोएडा में 5 अगस्त को ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में एक महिला से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने त्यागी को 9 अगस्त को मेरठ से तीन अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद सूरजपुर अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

Desk Team