बिहार में भागलपुर जिले की एक अदालत ने नाथनगर हिंसा मामले में आरोपित केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए. के.श्रीवास्तव की अदालत ने यहां मंत्री के बेटे अर्जित की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया।
इससे पूर्व सोमवार को अर्जित ने अपने अधिवक्ता के जरिए अदालत में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी जिसपर सुनवाई के लिए आज की तिथि निश्चित थी। उल्लेखनीय है कि 01 अप्रैल 2018 को भागलपुर की एक अदालत ने नाथनगर उपद्रव मामले में अर्जित को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
आरोप के अनुसार शाश्वत समेत 9 लोगों पर भागलपुर जिले के नाथनगर बाजार में पिछले 17 मार्च को प्रतिपदा नववर्ष के मौके पर निकाले गये जुलूस के दौरान उपद्रव लिए जाने से संबंधित मामला दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस की ओर से दाखिल की गई अर्जी के बाद 24 मार्च को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ए. के. श्रीवास्तव की अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।
वारंट जारी होने के बाद से अर्जित फरार चल रहे थे। इस मामले में अर्जित की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को शनिवार को अदालत ने खारिज कर दी थी।
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