बीजिंग, 3 मई (आईएएनएस)। 2 मई को चीनी वाणिज्य मंत्रालय ने पांच कंपनियों – हेंगली पेट्रोकेमिकल (तालिएन) रिफाइनिंग कंपनी लिमिटेड, शानतुंग शौक्वांग लुछिंग पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड, शानतुंग चिंछेंग पेट्रोकेमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड, हपेई शिन्हाई केमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड और शानतुंग शेंगशिंग केमिकल कंपनी लिमिटेड – पर अमेरिकी प्रतिबंधों को रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा जारी की।
इन कंपनियों पर ईरानी तेल लेनदेन में संलिप्तता के लिए प्रतिबंध लगाए गए थे। इन प्रतिबंधों में कंपनियों को विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची (एसडीएन सूची) में डालना, उनकी संपत्तियों को फ्रीज करना और उन्हें व्यापार करने से रोकना शामिल था।
वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने उस दिन जवाब देते हुए कहा कि 2025 से, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने कार्यकारी आदेशों के आधार पर, उपर्युक्त पांच कंपनियों और अन्य चीनी उद्यमों को ‘विशेष रूप से नामित नागरिकों की सूची’ (एसडीएन सूची) में डाल दिया है और ईरानी तेल लेनदेन में उनकी भागीदारी का हवाला देते हुए उन पर संपत्ति जब्त करने और लेनदेन पर प्रतिबंध जैसे प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध अनुचित रूप से चीनी उद्यमों को तीसरे देशों (क्षेत्रों) और उनके नागरिकों, कानूनी संस्थाओं या अन्य संगठनों के साथ सामान्य आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने से रोकते हैं या प्रतिबंधित करते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों का उल्लंघन है।
प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करने और चीनी नागरिकों, कानूनी संस्थाओं या अन्य संगठनों के वैध अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए, वाणिज्य मंत्रालय ने ‘विदेशी कानूनों और उपायों के अनुचित बाह्य अनुप्रयोग को रोकने के उपाय’ और संबंधित कार्य तंत्रों के मूल्यांकन परिणामों के आधार पर निषेधाज्ञा जारी की है।
वाणिज्य मंत्रालय ने निषेधाज्ञा जारी करते हुए कहा कि उपर्युक्त पांच चीनी कंपनियों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को मान्यता नहीं दी जा सकती, न ही उन्हें लागू किया जा सकता है और न ही उनका पालन किया जा सकता है। चीनी सरकार संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी और अंतरराष्ट्रीय कानून में आधार के बिना एकतरफा प्रतिबंधों का लगातार विरोध करती रही है।
यह प्रतिबंध विदेशी कानूनों और उपायों के अनुचित बाह्य क्षेत्राधिकार अनुप्रयोग को रोकने के लिए बनाए गए प्रावधानों को कानून के अनुसार लागू करने की दिशा में एक ठोस कदम है। इससे चीन द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के निर्वाह और पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न ही यह कानून के अनुसार विदेशी निवेशित उद्यमों के वैध अधिकारों और हितों की रक्षा करने के चीन के कार्य को प्रभावित करता है।
(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)
–आईएएनएस
एबीएम/
(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. Punjab Kesari assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)























