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इमरान खान को मिली इस्लामाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, देशद्रोह का मामला हुआ रद्द

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान पर लगा देशद्रोह का मामला रद्द कर दिया है।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत प्रदान की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान पर लगा देशद्रोह का मामला रद्द कर दिया है। इमरान खान तोशाखाना मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। जिससे उनका राजनीतिक कैरियर भी दांव पर लग गया है, कोर्ट के इस फैसले से तय होगा, कि वह अगला आम चुनाव लड़ेंगे या उन्हें अगले पांच साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। यदि हाईकोर्ट से इमरान खान को राहत नहीं मिल पाती है। तो उन्हें तीन साल तक जेल में रहना होगा।
कोर्ट ने खारिज किया देशद्रोह का मुकदमा
इमरान खान की अपील के बाद, बलूचिस्तान उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजक राजद्रोह के आरोप दर्ज करने के लिए संघीय या प्रांतीय सरकार से आवश्यक सहमति प्राप्त करने में विफल रहे हैं। अदालत ने फैसला सुनाया, “कि आरोप बिना कानूनी अधिकार के हैं और इनका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।” अदालत ने अधिकारियों को मामले को रद्द करने का निर्देश दिया। इमरान खान के वकील ने इस फैसले की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की।
क्या था पूरा मामला ? 
इमरान खान तोषखाना केस में गिरफ्तार हुए हैं। ये वही तोषखाना केस है जिसमें इमरान खान ने बाहरी देशों से मिले उपहारों का गलत इस्तेमाल किया था। जिस कारण कोर्ट ने इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई। जिस पर कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वह जेल में हज़ार सालों तक भी रहने के लिए तैयार है। हाल ही में 6 लोगों की टीम को सिर्फ इमरान खान से मिलने की इजाजत मिली थी।

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