राजधानी दिल्ली में साल 2008 में हुई पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को दोषी करार दिया है। चार आरोपियों को मकोका प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया। अदालत ने पांचवें आरोपी अजय सेठी को चोरी की संपत्ति लेने का दोषी ठहराया। वहीं अदालत ने सजा के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है।
15 साल से परिवार को इंसाफ का था इंतजार
आपको बता दें सौम्या विश्वनाथन की मां ने कहा है कि हमने अपनी बेटी खो दी है लेकिन यह फैसला दूसरों के लिए भी एक निवारक के रूप में काम करेगा। वहीं उन्होंने दोषियों के लिए आजीवन कारावास की सजा की मांग की है। वहीं, उनके पिता ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि न्याया हुआ है। सौम्या विश्वनाथन टीवी टूडे नेटवर्क में काम करती थीं।15 साल से परिवार को इंसाफ का इंतजार था।
All accused convicted in 2008 Delhi journalist Saumya Vishwanathan murder case
On the verdict, the deceased journalist’s mother says, “We’ve lost our daughter but this (verdict) will act as a deterrent for others also.”
“Life imprisonment,” she adds on what should be the… pic.twitter.com/pRSjk7mxUX
— ANI (@ANI) October 18, 2023
हत्या का मकसद था लूटपाट
दरअसल, पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 को जब रात साढ़े तीन बजे अपनी कार से घर लौट रही थीं, तब गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने दावा किया था कि इस हत्या का मकसद लूटपाट था। उनकी हत्या के मामले में पांच लोगों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था।पुलिस ने आरोपियों पर कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लगाया था।
#WATCH | On verdict in 2008 Delhi journalist Saumya Vishwanathan murder case, the deceased journalist’s father says, “Justice has been done…” pic.twitter.com/OpbHp9JBnh
— ANI (@ANI) October 18, 2023