भारत के सबसे चर्चित घोटालों में से एक चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। रांची हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ राष्ट्रिय जनता दल (राजद) के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को जमानत दे दी गई है। यह मामला 9 अप्रैल को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय की मांग की थी। बताते चलें कि फिलहाल राजद सुप्रीमो का दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा है।
पूर्व मुख्यमंत्री लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए रांची हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमानत के लिए लालू को 1 लाख रुपये का मुचलका देना होगा। जुर्माने में 10 लाख रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। बिना कोर्ट की अनुमति के वह विदेश नहीं जा सकेंगे। अपना पता और मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते।
बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए याचिका दायर की थी। इस मामले में सीबीआई की अदालत ने लालू प्रसाद को 7-7 साल की सजा 2 अलग अलग धाराओं में सुनायी थी। लालू प्रसाद ने दावा किया था कि वह आधी सजा पूरी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई का दावा था कि लालू प्रसाद की आधी सजा अभी पूरी नहीं हुई है।