अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने जमा किया 1 रुपए का जुर्माना, दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

अवमानना मामले में प्रशांत भूषण ने जमा किया 1 रुपए का जुर्माना, दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका

जुर्माना जमा करने से पहले उन्होंने कहा कि जुर्माना जमा करने का यह मतलब नहीं है कि हमको सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है, हम आज ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे है।

अवमानना मामले में दोषी करार वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सजा के तौर पर एक रुपये की जुर्माना राशि सोमवार को जमा करा दी है। उन्होंने ड्राफ्ट के जरिये एक जुर्माने का भुगतान किया। दोषी ठहराए जाने के बाद भी उनके तीखे तेवर बरकरार है। जुर्माना जमा करने से पहले उन्होंने कहा कि जुर्माना जमा करने का यह मतलब नहीं है कि हमको सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वीकार है, हम आज ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे है।
उन्होंने कहा, एक सच्चाई कोष बनाया जा रहा है जिसका पैसा उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिनको सरकार के खिलाफ बोलने के कारण परेशान किया जा रहा है। भारत में आज अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए सरकार हर तरह का हथकंडा अपना रही है।
प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ अपील का अधिकार प्रदान करने का अनुरोध करते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में उन्होंने अनुरोध किया है कि ‘‘कोर्ट द्वारा आपराधिक अवमानना के मामले में याचिकाकर्ता समेत दोषी व्यक्ति को बृहद और अलग पीठ में अपील करने का अधिकार’’ प्रदान करने का निर्णय किया जाए। 
गौरतलब है कि विवादित ट्वीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को दोषी ठहराया था। उन्हें 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 15 सितंबर तक जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। आदेश का पालन नहीं करने पर तीन महीने जेल की सजा और तीन साल के लिए वकालत करने पर रोक लग जाएगी। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।