जिस दिन का शाहरुख खान, उनके परिवार और फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था वो दिन आखिरकार आ ही गया। आर्यन खान जेल से रिहा हो गए हैं। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में छापे के दौरान गिरफ्तार हुए आर्यन खान 22 दिन दिन बाद आर्थर रोड जेल से रिहा हुए हैं। जेल के बाहर शाहरुख के बॉडीगार्ड रवि पहुंचे थे। जेल प्रशासन ने आर्यन को रवि के हवाले किया। आर्यन जेल से बाहर निकले और सीधे गाड़ी में बैठकर मन्नत की ओर रवाना हो गए। उनके जेल से बाहर निकलते ही फैन्स के बीच खुशी देखी गई और मन्नत के बाहर भारी भीड़ जुटती गई।
आर्यन की जमानत जूही चावला ने ली। उन्होंने कोर्ट में कहा कि वह आर्यन को बचपन से जानती हैं। शाहरुख खान के वकील ने कहा कि जूही चावला बचपन से ही आर्यन खान को जानती हैं दोनों के परिवारिक और प्रोफेशनल रिश्ते हैं। आर्यन का विस्तृत बेल ऑर्डर करीब पांच पेज का है, जिसके मुताबिक, आर्यन और उनके दोनों साथियों को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है। इसके साथ ही उन्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होगा।
शुक्रवार को पूरे दिन आर्यन खान के घर लौटने का इंतजार होता रहा। आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन उन्हें शुक्रवार को भी आर्थर रोड जेल में एक और रात बितानी पड़ी क्योंकि उनकी रिहाई से संबंधित दस्तावेज समय पर जेल अधिकारियों तक नहीं पहुंचे। दूसरी ओर शाहरुख खान के घर के बाहर फैन्स का जमावड़ा लगा रहा। वहीं मन्नत भी चमकता नजर आया। शाहरुख के बंगले की कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां स्वागत के लिए पूरी तैयारियां की गईं और लाइट्स लगाई गई हैं।
जमानत की शर्तों के मुताबिक, आर्यन खान सहित बाकी दोनों ऐप्लिकेंट्स को 1 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा। आरोपी इस तरह की किसी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। किसी साथी आरोपी से संपर्क करने की कोशिश नहीं करेंगे। गवाहों को प्रभावित और सबूत से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उन्हें पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। कोर्ट में पेंडिंग इस केस से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। तीनों कोर्ट की इजाजत के बिना वे देश नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा हर शुक्रवार को 11 से 2 बजे के बीच मुंबई स्थित एनसीबी दफ्तर में हाजिरी देनी होगी।
आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट में तीन दित जिरह चली। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने जमानत के विरोध में तगड़ी दलीलें रखी थीं। आर्यन के पक्ष में पूर्व अटॉर्नी जर्नल मुकुल रोहतगी ने जिरह की थी। जस्टिस नितिन साम्ब्रे की बेंच ने 28 अक्टूबर को आर्यन के पक्ष में फैसला दिया।