Bihar: जेडी(यू) नेता केसी त्यागी ने सोमवार को मांग की कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए और कहा कि पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में है।
केसी त्यागी जाति आधारित जनगणना के पक्ष है
केसी त्यागी यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद की, जिसमें राज्य सरकार द्वारा कुछ वर्गों के लिए राज्य में कोटा बढ़ाने के संशोधन को रद्द कर दिया गया था। त्यागी ने कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला कमजोर वर्गों के लिए अच्छी खबर नहीं लेकर आया है।
न्यायिक समीक्षा से छूट मिल सके
त्यागी ने कहा, “यह समाज के वंचित वर्गों के लिए बुरी खबर है…हम मांग करते हैं कि आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए ताकि आरक्षण से जुड़े हर मामले को न्यायिक समीक्षा से छूट मिल सके…जेडी(यू) देश में जाति जनगणना कराने के पक्ष में है।” उन्होंने कहा कि वे सरकार से संविधान संशोधन करने का आग्रह करते रहेंगे।
SC रोक लगाने से इनकार कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने के राज्य सरकार के संशोधन को रद्द कर दिया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया। सीजेआई के अलावा, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी पीठ में थे।
पटना उच्च न्यायालय ने जून में बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 और बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला और अधिकारहीन करार देते हुए रद्द कर दिया था।
बिहार विधानमंडल ने 2023 में दोनों अधिनियमों में संशोधन किया था और नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।
जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए कोटा बढ़ाकर 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए दो प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 25 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग के लिए 18 प्रतिशत कर दिया।
(Input From ANI)


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