Personal Loan Rule Changed By RBI

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RBI ने Personal Loan और Credit Card के नियम किए सख्त

RBI ने  Personal Loan Rule और क्रेडिट कार्ड समेत रिटेल लोन कैटेगरी के उत्पादों के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है। इसके तहत, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनसिक्योर्ड लोन के लिए 125% पूंजी अलग रखने की जरूरत होगी। अभी तक यह 100% थी। इसका मतलब है कि अब बैंकों को पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड देने से पहले ग्राहकों की साख का और भी गहनता से अध्ययन करना होगा।Screenshot 6 15अनसिक्योर्ड लोन वह लोन है जिसे देने के लिए बैंकों या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास कोई संपार्श्विक (कोलैटरल) नहीं होता है। जैसे, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट लोन आदि। ऐसे लोनों में डिफॉल्ट होने की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को इनके लिए ज्यादा पूंजी अलग रखनी पड़ती है।

reserve bank of india sign 580x358 1 3आरबीआई के नए नियम के मुताबिक, अब बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनसिक्योर्ड लोन के लिए 125% पूंजी अलग रखनी होगी। इससे पहले यह 100% थी। इसका मतलब है कि अगर कोई बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी 1 लाख रुपये का अनसिक्योर्ड लोन देती है, तो उसे इसके लिए 1.25 लाख रुपये की पूंजी अलग रखनी होगी।

RBI

यह नियम उन सभी बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होगा जो पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड देते हैं। हालांकि, यह नियम हाउसिंग लोन, स्टूडेंट लोन और ऑटो लोन पर लागू नहीं होगा।rbi 1641993616 3
आरबीआई के नए नियमों का उद्देश्य अनसिक्योर्ड लोन में डिफॉल्ट की संभावना को कम करना है। इससे बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की जोखिम कम होगी। हालांकि, इन नियमों से पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लेना महंगा हो सकता है।

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