उच्चतम न्यायालय ने हज सब्सिडी खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 19 फरवरी तक आज स्थगित कर दी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में एक हलफनामा दायर करे।
याचिकाकर्ताओं ने 65 साल से ऊपर के आवेदकों के लिए राहत की मांग की है। न्यायालय ने केंद्र सरकार से 65 साल से ऊपर के सभी आवेदकों की जानकारी मांगी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे लोगों को राहत दी जानी चाहिए, जो 65 साल से ऊपर के हैं और हज जाने में असफल रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार ने गत 16 जनवरी को सालाना हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह खत्म करने की घोषणा की थी।
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