फरीदाबाद : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में जिला प्रशासन ने कांत एन्कलेव में बने निर्मित भवनों को ध्वस्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि यह कार्यवाही सोमवार को शुरू की थी। यहां बता दें कि कि सर्वोच्च न्यायालय ने कांत एंक्लेव को पीएलपी, संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सभी निर्माण गिराने के आदेश पारित किए थे। उक्त क्षेत्र में 44 प्लाटों पर 42 निर्माण थे, जिनमें से 31 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 31 जुलाई तक स्वयं ही अपने निर्माण गिराने का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।
बाकी निमार्णधाराकों के पास 31 मार्च 2019 तक का समय था। सोमवार को समय सीमा खत्म होने के साथ ही बाकी के निर्माणों को तोडऩे की कार्यवाही जिला प्रशासन पर पुलिस सुरक्षा के बीच शुरू की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना के साथ इस कार्यवाही में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए डिस्ट्रिक मेजिस्ट्रेट अतुल कुमार ने पांच टीमों का गठन करते हुए डयूटी मेजिस्ट्रेट तैनात किए थे। एसटीपी संजीव मान ने बताया कि मंगलवार को कांत एन्कलेव के निर्माण ढाह दिए हैं।
अब इस क्षेत्र में केवल वही निर्माण बाकी बचे हैं जिन्होंने अपना शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर दाखिल किया हुआ है कि वह अपने निर्माण को 31 जुलाई तक स्वयं ही गिरा देंगे। इस कार्यवाही में ओवरआल इंचार्ज अतिरिक्त उपायुक्त धर्मेद्र सिंह के नेतृत्व में डीसीपी विक्रम कपूर, जितेंद्र दहिया सचिव नगर निगम फरीदाबाद त्रिलोक चंद एसडीएम बल्लभगढ़, सतबीर मान एसडीएम फरीदाबाद, प्रदीप गोदारा अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम व बडख़ल एसडीएम बेलिनाए एसीपी सहित अधिकारीगण व सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा।
– राकेश देव


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