Article 370 Supreme Court Verdict: '30 सितंबर तक चुनाव, राष्ट्रपति के पास शक्ति', अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए SC ने कही ये बड़ी बातें

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’30 सितंबर तक चुनाव, राष्ट्रपति के पास शक्ति’, अनुच्छेद 370 पर फैसला सुनाते हुए SC ने कही ये बड़ी बातें

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुना रहा है. कोर्ट ने बताया कि 5 जजों की बेंच में 3 अलग-अलग फैसले हैं लेकिन उनका निष्कर्ष एक ही है. अनुच्छेद 370 (Article 370) पर फैसला सुनाते हुए CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में शामिल होते ही जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी.

CJI ने कहा कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 370 खत्म करने की शक्ति थी. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता भी नहीं थी. इसका संविधान भारत के संविधान के अधीन था. अनुच्छेद 370 को स्थायी व्यवस्था कहने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो: SC

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा जल्द बहाल हो और 30 सितंबर 2024 तक यहां चुनाव कराए जाएं.

 

 

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